Ranchi: घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए जामताड़ा जिला के झारखंड शिक्षा परियोजना के सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय के लिपिक सौरव कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सौरव कुमार को जमानत दे दी है.
सौरव कुमार को ACB ने पिछले वर्ष दिसंबर महीने में छह हजार रुपये रंगेहाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. आरोपित की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई.
मानदेय स्वीकृति के लिए मांगी थी रिश्वत
सौरव की ओर से वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने बहस की. सौरव पर आरोप है कि उसने रासबिहारी झा, जो जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना अंतर्गत संकुल साधन सेवी के रूप में कार्यरत हैं, उनके मानदेय भुगतान की स्वीकृति पत्र देने के लिए आठ हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी.
ALSO READ: उपायुक्त के नाम से फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर ठगी की कोशिश, पलामू प्रशासन ने जारी की चेतावनी
