Ranchi: रांची में वर्ष 2005 में तत्कालीन आईजी पीएस नटराजन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली सुषमा बड़ाइक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुरक्षित रखा. बता दें कि 13 दिसंबर 2022 को सुषमा बड़ाइक पर रांची के सहजानंद चौक के पास उस समय हमला हुआ था, जब वह हाईकोर्ट में गवाही देने जा रही थीं.
हाईकोर्ट ने पहले भी जताई थी कड़ी नाराजगी
इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2022 में कड़ी आपत्ति दर्ज की थी. अदालत ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था. बाद में हमले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.
सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़ितों की सुरक्षा, गवाह संरक्षण, परिजनों की देखभाल और अन्य जरूरी बिंदुओं पर राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी करने की बात कही है. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
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