Click Here
Click Here
Click Here

झारखंड में बाहर से आने वाले डॉक्टरों को मिल सकती है राहत, रूल-55 में संशोधन की तैयारी

Ranchi : झारखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मेडिकल काउंसिल नियमों में...

Ranchi : झारखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मेडिकल काउंसिल नियमों में संशोधन की तैयारी शुरू हो गई है. इसी क्रम में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता नोडल पदाधिकारी छवि रंजन ने की. बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में झारखंड मेडिकल काउंसिल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इसमें झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल रूल 2023 के रूल नंबर 55 की समीक्षा की गई.

Also Read : खूंटी: PLFI के तीन उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और लेवी के पर्चे बरामद, वाहन में आगजनी और गोलीबारी की घटना में था शामिल

दूसरे राज्यों के डॉक्टरों को निबंधन में हो रही थी परेशानी

वर्तमान नियम के अनुसार राज्य में सेवा देने वाले सभी डॉक्टरों के लिए निबंधन अनिवार्य है. दूसरे राज्यों से आने वाले चिकित्सकों को भी झारखंड मेडिकल काउंसिल में अलग से निबंधन कराना पड़ता है, भले ही वे पहले से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या अन्य राज्य काउंसिल में पंजीकृत हों. इस प्रक्रिया के कारण विशेषज्ञ डॉक्टरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे राज्य में विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता भी प्रभावित हो रही थी.

Also Read : रिसेप्शन में शामिल होने जा रहे दो युवक सड़क हादसे में घायल

सरकार को भेजे जाएंगे संशोधन के सुझाव

बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा के बाद सहमति बनी कि रूल नंबर 55 में संशोधन को लेकर सरकार को सुझाव भेजे जाएंगे. प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य दूसरे राज्यों से आने वाले योग्य और पंजीकृत डॉक्टरों को झारखंड में सरलता से प्रैक्टिस की सुविधा देना है. विभाग ने संकेत दिया है कि सरकार स्तर पर इन सुझावों पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके.

add1
सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *