झारखंड के मछुआरों के लिए खुशखबरी: अब 5 लाख तक का सुरक्षा कवच, दिशा-निर्देश जारी

Ranchi: राज्य के मत्स्य पालकों और मछुआरों के आर्थिक उत्थान के साथ-साथ अब सरकार उनकी जीवन सुरक्षा के लिए भी बड़ा कदम...

Ranchi: राज्य के मत्स्य पालकों और मछुआरों के आर्थिक उत्थान के साथ-साथ अब सरकार उनकी जीवन सुरक्षा के लिए भी बड़ा कदम उठा रही है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अब झारखंड के सक्रिय मछुआरों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का निःशुल्क लाभ दिया जाएगा. मत्स्य निदेशालय ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

कौन उठा सकता है लाभ

18 से 70 वर्ष की आयु के वे सभी लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं जो किसी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य हों. जिला, प्रमंडल या राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से संबद्ध हों. मत्स्य कृषक, विक्रेता, बीज उत्पादक, मत्स्य श्रमिक या केज मत्स्य मित्र के रूप में कार्यरत हों.

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नहीं देना होगा प्रीमियम

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लाभार्थियों को इसके लिए कोई भी प्रीमियम (किस्त) नहीं देनी होगी. मृत्यु या पूर्ण अपंगता पर बीमा कंपनी की ओर से 5.00 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, आंशिक अपंगता पर बीमित व्यक्ति को 2.50 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा. अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 25,000 रुपये तक की सहायता का प्रावधान है.

क्या है आवेदन की प्रक्रिया

सरकार ने लाभुकों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा है. इच्छुक मछुआरों को एक निर्धारित प्रपत्र भरकर अपने जिले के जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करना होगा. फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी के साथ-साथ आधार, बैंक खाता, पैन नंबर और उत्तराधिकारी का विवरण देना अनिवार्य है. निदेशालय ने अपील की है कि सभी पात्र मछुआरे जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े.

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