Bokaro: चास नगर निगम ने भवन का नक्शा पास कराए बिना हो रहे निर्माण कार्यों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. निगम ने जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत भवन नक्शे के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पाए जाने पर संबंधित निर्माण को तत्काल बंद कराया जाएगा. नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बिना स्वीकृति निर्माण पर निगम सख्त
नगर निगम ने बताया कि यह कदम झारखंड नगर पालिका अधिनियम एवं भवन निर्माण संबंधी निर्धारित नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. अधिनियम के तहत बिना स्वीकृत नक्शे किसी भी प्रकार का निर्माण करना नियम-उल्लंघन माना जाता है. ऐसी स्थिति में प्रशासनिक कार्रवाई अनिवार्य है.

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नागरिकों से नियम पालन की अपील
नगर निगम ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि भवन निर्माण कार्य की शुरुआत करने से पहले आवश्यक भवन नक्शा स्वीकृति एवं अन्य वैधानिक अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें. निगम ने चेताया है कि अनुमतियां नहीं होने पर न केवल निर्माण रोका जाएगा, बल्कि संबंधित लोगों पर नियमानुसार जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाइयों की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी.
जांच दल करेगा नियमित निरीक्षण
जांच दल में सहायक नगर निवेशक संजीव कुमार, कनीय अभियंता नीरज कुमार, उमेश कुमार, सुरेंद्र मुर्मू तथा अमीन राजेश कुमार मुख्य सदस्य के रूप में शामिल रहे. नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि जांच दल नियमित रूप से इलाके में निरीक्षण करेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी.
सुरक्षित और व्यवस्थित शहर पर जोर
निगम ने जनता को पुनः बताया कि नियमों का पालन न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि इससे सुरक्षा, ढांचे की गुणवत्ता तथा शहर नियोजन के हित में भी सामूहिक लाभ होता है.
