Ranchi : खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में माइनिंग सेक्टर से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए अवसर निकाला है. खान निदेशालय के आदेश के अनुसार, झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के तहत मान्यता प्राप्त व्यक्ति के रूप में निबंधन के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. चयनित आरक्यूपी राज्य में लघु खनिजों के लिए माइनिंग प्लान, माइनिंग स्कीम और माइन क्लोजर प्लान तैयार करने के लिए अधिकृत होंगे.
क्या होनी चाहिए पात्रता
शैक्षणिक योग्यता : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय व संस्थान से खनन अभियंत्रण में स्नातक या भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए. भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी समकक्ष योग्यता भी मान्य होगी.
अनुभव : डिग्री प्राप्त करने के बाद खनन के क्षेत्र में किसी पर्यवेक्षण हैसियत में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव आवश्यक है.
आवेदन शुल्क : इच्छुक अभ्यर्थियों को 5,000 रुपए का गैर-वापसी योग्य ( नॉन रिफंडेवल) आवेदन शुल्क जमा करना होगा. यह शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एडिशनल डायरेक्टर माइंस रांची के पक्ष में देय होगा, जो रांची में भुगतेय होगा.
निबंधन शुल्क : चयन होने के बाद उम्मीदवारों को 50,000 रुपए का निबंधन शुल्क जमा करना होगा. जिसके बाद ही आरक्यूपी का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. यह निबंधन अधिकतम 3 वर्षों के लिए वैध रहेगा.
आरक्यूपी की क्या होगी जिम्मेवारियां
चयनित आरक्यूपी मुख्य रूप से वैज्ञानिक खनन और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए माइनिंग प्लान, माइनिंग स्कीम, प्रोग्रेसिव और फाइनल माइंस क्लोजर प्लान तैयार करेंगे. सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने वाले जरूरी संशोधन और समाशोधन का काम करेंगे. यदि किसी आरक्यूपी द्वारा गलत विवरण या त्रुटिपूर्ण माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाता है, अथवा नियमों का उल्लंघन होता है, तो सुनवाई का मौका देने के बाद उनका निबंधन रद्द या निलंबित किया जा सकता है. आवेदन जमा करने की की अंतिम तिथि 17 जून शाम पांच बजे तक रखी गई है.
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