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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ चार्जफ्रेम, पुलिस को पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश

Ranchi: रांची सिविल कोर्ट स्थित पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मनीष उरांव के खिलाफ...

Ranchi: रांची सिविल कोर्ट स्थित पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मनीष उरांव के खिलाफ आरोप तय कर दिया गया है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. अदालत ने केस डायरी और चार्जशीट में दिए गए तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है.

पीड़िता और सूचक को समन जारी करने का आदेश

आरोप पढ़कर सुनाए जाने पर आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल फेस करने की बात कही. इसके बाद अदालत ने मामले को अभियोजन साक्ष्य के लिए निर्धारित कर दिया. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. साथ ही पीड़िता और सूचक को समन जारी करने का आदेश दिया गया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने रांची एसएसपी को पत्र भेजकर पीड़िता को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है. मामले में अगली सुनवाई 6 जून को होगी.

यह भी पढ़ें: पलामू में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को दिया गया संगठन और राष्ट्रसेवा का मंत्र

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