Ranchi: दोस्त की बर्थडे पार्टी के बहाने युवती को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करवाने की आरोपी मेडिकल छात्रा ओली विश्वकर्मा की जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से मामले की केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई थी और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
बुधवार को कोर्ट ने ओली की बेल याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे बेल देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने ओली पर लगे आरोपों को गंभीर प्रकृति का मानते हुए राहत देने से मना कर दिया.

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गंभीर आरोपों के चलते नहीं मिली राहत
ओली विश्वकर्मा एवं इस केस से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 दर्ज की गई है.
लालपुर थाना में दर्ज है मामला
ओली विश्वकर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से अधिवक्ता पवन रंजन खत्री और कीर्ति सिंह ने बहस की और ओली की याचिका का पुरजोर विरोध किया.
