Ranchi : दोस्त की बर्थडे पार्टी के बहाने युवती को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शादाब की जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. बुधवार को कोर्ट ने शादाब पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे बेल देने से इंकार कर दिया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. सोमवार को शादाब की जमानत याचिका पर बचाव पक्ष और सरकार एवं पीड़िता की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

लालपुर थाना में की थी शिकायत
इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से इस मामले की केस डायरी कोर्ट में पेश की गयी थी. पुलिस ने अपनी केस डायरी में पूरी घटना की विस्तृत जानकारी दी है. ओली विश्वकर्मा और शादाब एवं इस केस से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 दर्ज की गई है. पीड़िता की ओर से अधिवक्ता पवन रंजन खत्री और अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने बहस की.
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