Dhanbad: धनबाद सिविल कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त अनिल कुमार को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने पुलिस की ओर से पेश किए गए तथ्यों, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अनिल कुमार को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला ईस्ट बसुरिया ओपी कांड संख्या 231/22 से जुड़ा हुआ है. अनिल कुमार को गलत तरीके से किसी व्यक्ति को रोकने और बंधक बनाने, गंभीर चोट पहुँचाने और मारपीट करने,जबरन वसूली करने और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया गया है.

आरोप साबित होने के बाद सजा
अनिल कुमार पर विशेष रूप से भारतीय दंड विधान की धारा 411 (चुराई हुई संपत्ति को बेइमानी से रखने का दोष) सिद्ध हुआ है. आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने उसे दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक (APP) आशुतोष कुमार सिंह ने मजबूती से पक्ष रखा.
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