Giridih: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. यह बैठक मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR-2026) को सफल बनाने, बूथ लेवल एजेंट (BLA) की नियुक्ति तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन को लेकर की गई. बैठक में उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम जानबूझकर नहीं हटाया जाएगा. केवल मृत, डुप्लीकेट, स्थायी रूप से स्थानांतरित अथवा लंबे समय से अनुपस्थित मतदाताओं के नाम निर्धारित प्रक्रिया के तहत सूची से हटाए जाएंगे.

दो प्रतियों में गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे BLO
उपायुक्त ने बताया कि बूथ स्तरीय पदाधिकारी (BLO) प्रत्येक मतदाता के घर जाकर दो प्रतियों में गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे. एक प्रति भरकर वापस ली जाएगी तथा दूसरी प्रति पर पावती रसीद दी जाएगी. यदि किसी घर में संपर्क नहीं हो पाता है, तो BLO तीन बार प्रयास करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर दूरभाष के माध्यम से भी संपर्क स्थापित किया जाएगा. उन्होंने SIR-2026 को लेकर फैल रही अफवाहों एवं भ्रामक सूचनाओं से बचने की अपील करते हुए कहा, कि यह अभियान पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित किया जाएगा. मतदाताओं की मैपिंग माता-पिता के नाम के आधार पर की जाएगी, जिससे मतदाता सूची की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके.
घर-घर सत्यापन अभियान चलेगा
बैठक में बताया गया कि 20 जून से 29 जून 2026 तक प्रशिक्षण एवं मुद्रण कार्य, 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक घर-घर सत्यापन अभियान तथा मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त 2026 को होगा. इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जिनका निष्पादन 3 अक्टूबर तक किया जाएगा. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को होगा.
BLA-2 की नियुक्ति शीघ्र करने का आग्रह
उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों से निर्धारित समयसीमा के भीतर BLA-2 की नियुक्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी से पारदर्शिता और विश्वसनीयता और मजबूत होगी. बैठक में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अनुपस्थित, मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित अथवा एक से अधिक स्थानों पर नामांकित मतदाताओं (ASDD) की सूची तैयार करने, दावा-आपत्ति प्रक्रिया तथा लॉजिकल एरर्स एवं अनमैप्ड इलेक्टर्स से संबंधित प्रावधानों की भी विस्तृत जानकारी दी गई. उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है. इसे शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने में राजनीतिक दलों, BLO, BLA तथा आम मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है.
बैठक में बहुजन समाज पार्टी, आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीएम तथा आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों के अलावा अपर समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं निर्वाचन विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
