Jamtara: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), जामताड़ा द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, सशक्तिकरण एवं गरिमा से संबंधित विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जामताड़ा प्रखंड कार्यालय में किया गया. इस अवसर पर 30 दिवसीय “वरिष्ठजन सहायता एवं सुविधा केंद्र” का शुभारंभ भी किया गया.

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न कानूनी उपायों की दी गई जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जामताड़ा के अध्यक्ष राधा कृष्ण के मार्गदर्शन एवं सचिव पवन कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न कानूनी उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई. सचिव पवन कुमार ने बताया कि इस सहायता केंद्र का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा “माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007” के तहत प्राप्त अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना है.
दुर्व्यवहार एवं शोषण से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी सहायता
सचिव ने कहा कि केंद्र के माध्यम से भरण-पोषण, उपेक्षा, परित्याग, संपत्ति विवाद, दुर्व्यवहार एवं शोषण जैसी समस्याओं से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक कानूनी परामर्श एवं सहायता प्रदान की जाएगी. सचिव ने जानकारी दी कि जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों, वृद्धाश्रमों एवं बैंकों में भी वरिष्ठजन सहायता एवं सुविधा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. इन केंद्रों के संचालन एवं सहायता कार्यों के लिए प्रत्येक केंद्र में दो-दो पारा लीगल वालंटियर (PLV) की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे.
इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन, न्याय तक आसान पहुंच तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है.
