सरायकेला: तम्बाकू नियंत्रण कानून के अनुपालन हेतु जिला प्रशासन का सघन जांच अभियान, 5 प्रतिष्ठानों पर की गई कार्रवाई 

Seraikela: सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) की जिला टीम द्वारा संयुक्त रूप से...

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जिला प्रशासन का सघन जांच अभियान

Seraikela: सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) की जिला टीम द्वारा संयुक्त रूप से सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत विशेष जांच एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA-2003), झारखंड संशोधित अधिनियम-2021, पीईसीए-2019 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुपालन की जांच की गई.

5 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई

जांच के क्रम में पुराना बस स्टैंड, सरायकेला एवं आसपास के क्षेत्रों में लगभग 20 दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. कोटपा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 05 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल ₹2,800 का अर्थदंड वसूला गया. अभियान के दौरान शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया. जहां भी तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पाई गई, संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कोटपा अधिनियम की धारा 6(ख) के तहत कार्रवाई की गई तथा भविष्य में विद्यालयों के आसपास तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया गया.

गैर धूम्रपान क्षेत्र संबंधी सूचना-पट्ट, पोस्टर अथवा दीवार लेखन प्रदर्शित करना अनिवार्य

जिला टीम द्वारा बताया गया कि सभी होटल मालिक एवं प्रबंधक अपने प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानक के अनुरूप “गैर धूम्रपान क्षेत्र (No Smoking Area)” संबंधी सूचना-पट्ट, पोस्टर अथवा दीवार लेखन अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें. ऐसा नहीं पाए जाने पर कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत नियमानुसार जुर्माना लगाया जा सकता है. जिला प्रशासन ने आम नागरिकों एवं दुकानदारों को यह भी जागरूक किया कि खुली सिगरेट की बिक्री पैकेट पर प्रदर्शित वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी एवं चित्रात्मक संदेशों के उद्देश्य का उल्लंघन है. अतः तम्बाकू उत्पादों की बिक्री निर्धारित नियमों के अनुरूप ही की जाए.

सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू सेवन कर गंदगी फैलाने की स्थिति में लगाया जाएगा जुर्माना

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों एवं न्यायालय परिसरों के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान अथवा तम्बाकू उत्पादों का उपयोग प्रतिबंधित है. सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू सेवन कर गंदगी फैलाने एवं कानून के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार जुर्माना लगाया जा सकता है. बता दें जिला प्रशासन युवाओं को तम्बाकू एवं नशे की लत से दूर रखने तथा स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से तम्बाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी अनुपालन हेतु नियमित रूप से निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान संचालित कर रहा है.  निरीक्षण अभियान में खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) की टीम तथा स्थानीय पुलिस बल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

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