Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here

दहेज प्रताड़ना मामले में पति को दो वर्ष की जेल, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Dhanbad: सिविल कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति को दो वर्ष के...

Dhanbad: सिविल कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला महिला थाना बाघमारा कांड संख्या 34/23 की सुनवाई के बाद आया है जिसमें कोर्ट ने अभियुक्त प्रदीप कुमार चरण पहाड़ी को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदीप पर एक हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया है.

जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास 

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोषी को 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा मारपीट के आरोप में अभियुक्त को छह माह की जेल की सजा भी सुनाई गई है. कोर्ट के आदेशा के मुताबिक ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. इस मामले की सटीक जांच सहायक अवर निरीक्षक (ASI) जेमन कोनगाड़ी द्वारा की गई थी. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (APP) आशुतोष कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की और पुख्ता सबूत पेश किए.

AlsoRead:चाईबासा: समाहरणालय परिसर में आम बिक्री केंद्र का उद्घाटन, बिरसा हरित ग्राम योजना के किसानों को मिलेगा सीधा बाजार

सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *