Koderma: उपायुक्त के आदेश एवं विभागीय निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने कोडरमा सदर, झुमरी तिलैया एवं गुमो स्थित विभिन्न वाटर प्लांटों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जलवाबाद स्थित शिवगंगा जल एवं बरसोतियाबार स्थित रौशन वाटर का फूड लाइसेंस उपलब्ध नहीं पाया गया. वहीं, गुमो स्थित एस.एस. वाटर का फूड लाइसेंस त्रुटिपूर्ण पाया गया. जांच के क्रम में पी.आर. इंटरप्राइजेज, मां शुद्ध जल, नारायणी वाटर एवं ए.पी. एक्वा का फूड लाइसेंस वैध पाया गया. निरीक्षण के दौरान बिना फूड लाइसेंस के अवैध रूप से व्यवसाय संचालित करने वाले वाटर प्लांट संचालकों को शीघ्र फूड लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया. साथ ही सभी संचालकों को पेयजल जारों को स्वच्छ एवं हाइजीनिक तरीके से रखने तथा पेयजल की गुणवत्ता की नियमित रूप से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जांच कराने का निर्देश दिए गए.
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नियमों का पालन करें नहीं तो होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी वाटर प्लांट संचालकों को समुचित साफ-सफाई, स्वच्छता एवं हाइजीन मानकों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी निरीक्षण के दौरान यदि निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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