Bokaro: जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान की शुरुआत आगामी 30 जून से की जाएगी. अभियान के तहत वर्ष 2024 की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की मैपिंग वर्ष 2003 की मतदाता सूची के साथ की जा रही है. इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अजय नाथ झा ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.
सभी श्रेणी के मतदाताओं को भरना होगा एन्यूमरेशन फॉर्म
अभियान के दौरान इलेक्टर्स मैप्ड, इलेक्टर्स अनमैप्ड तथा इलेक्टर्स विद एनोमलीज श्रेणी के सभी मतदाताओं को अनिवार्य रूप से एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा. साथ ही फॉर्म पर रंगीन फोटो भी संलग्न करनी होगी.
प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड में संचालित होंगे मतदाता सहायता/सुविधा केन्द्र
मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले के सभी पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों के सभी वार्डों में 20 जून से मतदाता सहायता/सुविधा केन्द्र संचालित किए जाएंगे. इन केन्द्रों पर मतदाताओं को फॉर्म भरने, रंगीन फोटो उपलब्ध कराने तथा आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने में सहयोग दिया जाएगा.
जन्म, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी मिलेगा सहयोग
मतदाता सहायता सुविधा केन्द्रों पर जन्म प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं विभिन्न आवास योजनाओं से संबंधित आवंटन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
प्रखंड, अंचल एवं नगर निकाय कर्मियों की होगी प्रतिनियुक्ति
सभी मतदाता सहायता/सुविधा केन्द्रों पर पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, अंचल कर्मचारी, जन सेवक (VLW) सहित पंचायत एवं नगर निकायों के अन्य कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा, ताकि मतदाताओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके.
वृद्ध, दिव्यांग एवं कमजोर वर्ग के मतदाताओं पर विशेष ध्यान
डीईओ सह डीसी ने निर्देश दिया है कि आदिवासी, वृद्ध, बीमार, दिव्यांग एवं अन्य कमजोर वर्ग के सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड एवं अंचल अधिकारियों की होगी. ऐसे मतदाताओं का सत्यापन विशेष पर्यवेक्षण में कराया जाएगा. वहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को आवश्यकतानुसार विद्यालयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर बीएलओ एवं अन्य कर्मियों को सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित नहीं रहेगा
इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में पंजीकरण का अधिकार प्राप्त है. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे तथा पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो.
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