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माध्यमिक आचार्य नियुक्ति : दस्तावेज सत्यापन के बाद भी नहीं मिली नियुक्ति तो हाईकोर्ट पहुंचा अभ्यर्थी 

Ranchi: माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक मामले में अभ्यर्थी जलेश्वर महतो ने अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट...

jharkhand high court
Employee dismissed over tea and biscuits; HC orders reinstatement after 17 years

Ranchi: माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक मामले में अभ्यर्थी जलेश्वर महतो ने अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर नियुक्ति की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत EBC-I श्रेणी में नागपुरी विषय के पद विज्ञापित किए गए थे.  

सत्यापन के बाद भी नहीं मिली नियुक्ति 

याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की तथा उनकी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति, त्रुटि अथवा कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया. इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई. विज्ञापित पदों में से केवल एक पद का परिणाम प्रकाशित किया गया जबकि शेष पद बिना किसी कारण अथवा स्पष्टीकरण के रिक्त छोड़ दिया गया.  याचिकाकर्ता का आरोप है कि दस्तावेज सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा किसी प्रकार की अयोग्यता नहीं पाए जाने के बावजूद उन्हें नियुक्ति से वंचित रखा गया जो मनमाना एवं विधि सम्मत नहीं है.

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एक पद का परिणाम जारी, बाकी पद रहे रिक्त 

याचिकाकर्ता ने अदालत से संबंधित प्राधिकारियों को शेष रिक्त पद पर उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है. साथ ही, अंतरिम राहत के रूप में अंतिम निर्णय तक EBC-I श्रेणी के नागपुरी विषय का एक पद सुरक्षित (रिजर्व) रखने का भी अनुरोध किया गया है.

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