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भाकपा (माओवादी) के जोनल कमांडर दीपक यादव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

Ranchi: भाकपा (माओवादी) के जोनल कमांडर दीपक उर्फ दीपक यादव उर्फ कारू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, न्यायाधीश...

Ranchi: भाकपा (माओवादी) के जोनल कमांडर दीपक उर्फ दीपक यादव उर्फ कारू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी, मामला चतरा जिले के पठलगड्डा थाना कांड से जुड़ा है, वर्ष 2009 के इस गंभीर मामले में चतरा की निचली अदालत में ट्रायल चल रहा है. 

60 से अधिक संगीन मामलों का है आरोपी 

सुनवाई के दौरान बताया गया कि दीपक यादव के खिलाफ झारखंड और बिहार के विभिन्न थानों में 60 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं वह लेवी वसूली, पुलिस पर हमले, हत्या समेत कई गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी है, दीपक यादव को वर्ष 2022 में महाराष्ट्र के नालासोपारा से झारखंड पुलिस और एटीएस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है, हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

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