Ranchi: NIA के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने आरोपी मेरिना सिरका की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसे बेल देने से इनकार कर दिया. मेरिना सिरका पर पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी जंगल में ID विस्फोट करने का आरोप है. ID विस्फोट का मामला वर्ष 2021 का है. ID विस्फोट में झारखंड जगुआर के तीन जवान शहीद हुए थे, इसलिए मामला गंभीर है और आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती.
8 मई 2023 से न्यायिक हिरासत में है मेरिना सिरका
अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता और आरोपी की भूमिका और UAPA की धारा 43d(5) के तहत लगाए गए वैधानिक प्रतिबंधों को देखते हुए उसे जमानत देने का आधार नहीं बनता. मेरिना सिरका 18 मई 2023 से न्यायिक हिरासत में है. आरोपी पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन भाकपा की साजिश का हिस्सा बनने और 4 मार्च 2021 को लांजी जंगल में सुरक्षा बलों पर ID विस्फोट कराने का आरोप है. हमले में झारखंड जगुआर के तीन जवान शहीद हुए थे और कई अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे.

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