Dhanbad: जिले के सदर अंचल ने सरकारी भूमि के रख-रखाव और अवैध जमाबंदी पर नकेल कसने के लिए आम-सूचना जारी की है. अंचलाधिकारी (CO) द्वारा जारी इस सूचना के तहत धनबाद सदर अंचल के अंतर्गत आने वाली एक बड़ी सरकारी भूमि पर दावा या आपत्ति आमंत्रित की गई है.
खतियान में बिहार सरकार के नाम पर दर्ज
प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सुचना के मुताबिक धनबाद जिले के सदर अंचल के मौजा–पाण्डरपाला (मौजा संख्या–04) से जुड़े पुराना खाता संख्या–98 और पुराना प्लॉट संख्या–227 एवं 228 (जो वर्तमान में प्लॉट संख्या–239 है) की कुल 01 एकड़ 91 डिसमिल भूमि वर्तमान हाल सर्वे खतियान में बिहार सरकार के नाम पर दर्ज है. यह पूरी जमीन गैराबाद (सरकारी) खाते की है. लेकिन इस सरकारी भूमि से संबंधित कुल 09 व्यक्तियों के नाम ऑनलाइन पंजी-II में अंकित पाए गए हैं.

पंजी 2 में इनके नाम है दर्ज
जिन लोगों के नाम पर पंजी 2 में दर्ज है उसमें शिव नाथ गोप व दसरथ गोप (पिता-स्व० जयलाल गोप) – 01 एकड़ 39 डिसमील,महेन्द्र प्रसाद यादव (पिता-स्व० लक्ष्मी प्रसाद यादव) – 4.95 डिसमील, प्रियंका राय (पति-श्री अशोक कुमार राय) – 6.60 डिसमील,अमृता प्रकाश (पति-श्री संजय प्रकाश) – दो अलग-अलग खातों में क्रमशः 13.20 डिसमील और 3.30 डिसमील,देवनन्दन प्रसाद यादव (पिता-श्री विन्देश्वरी प्रसाद यादव) – 4.95 डिसमील, रजनी कुमार सिन्हा (पिता-स्व० हीरा लाल) – 9.76 डिसमील,रूबी कुमारी (पति-श्री जनार्दन सिन्हा) – 6.60 डिसमील और नीतिका सिंह (पिता-स्व० सुरेन्द्र कुमार सिंह) – 2.47 डिसमील का नाम शामिल है.
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क्या कहना है अंचल अधिकारी का
अंचल अधिकारी ने बताया कि इस मामले में बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(H) के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति, संस्था या पक्षकार को इस भूमि पर अपना मालिकाना हक या किसी प्रकार का दावा पेश करना है तो उन्हें इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखना होगा. इसके लिए सभी दावेदारों को अपने दावों से जुड़े आवश्यक साक्ष्य और वैध दस्तावेजों के साथ अंचलाधिकारी, धनबाद सदर के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना होगा.


