Ranchi: उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में आरोपी योगेश प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सुनवाई के बाद योगेश प्रसाद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली. यह मामला तमाड़ थाना कांड संख्या 21/2026 से संबंधित है.
पेपर लीक और सॉल्वर गैंग से जुड़े होने का आरोप
पुलिस ने रंगामाटी में छापेमारी के दौरान योगेश प्रसाद को गिरफ्तार किया था. योगेश पर उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने और संगठित सॉल्वर गैंग से जुड़े होने का आरोप है. इससे पहले उसकी जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी.

बचाव पक्ष ने रखीं ये दलीलें
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले में पेपर लीक का कोई आरोप सिद्ध नहीं है. योगेश प्रसाद पर केवल एडमिट कार्ड उपलब्ध कराने का आरोप है. यह भी दलील दी गई कि इसी मामले में दो सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने योगेश प्रसाद को जमानत देने का आदेश पारित किया.


