Ranchi: नाबालिग को भगाकर शादी करने के आरोपी प्रवीण कुमार उर्फ गोलू को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामला सुखदेवनगर थाना कांड से जुड़ा हुआ है और वर्ष 2026 का है.
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23 अप्रैल से था न्यायिक हिरासत में
आरोपी 23 अप्रैल 2026 से न्यायिक हिरासत में था और जेल में रहते हुए मुकदमे का सामना कर रहा था. कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया.
