नाबालिग को भगाकर शादी और दुष्कर्म का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

Ranchi: नाबालिग को भगाकर शादी करने के आरोपी प्रवीण कुमार उर्फ गोलू को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत...

Ranchi: नाबालिग को भगाकर शादी करने के आरोपी प्रवीण कुमार उर्फ गोलू को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामला सुखदेवनगर थाना कांड से जुड़ा हुआ है और वर्ष 2026 का है.

Also Read: खूंटी डबल मर्डर मामला: लव ट्राइंगल में हुई थी युवक और युवती की हत्या, महिला समेत छह आरोपी गिरफ्तार

23 अप्रैल से था न्यायिक हिरासत में

आरोपी 23 अप्रैल 2026 से न्यायिक हिरासत में था और जेल में रहते हुए मुकदमे का सामना कर रहा था. कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *