Ranchi: मारपीट कर पत्नी की हत्या के आरोपी संतोष कुमार रजक को एजेसी कुलदीप की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामला 10 दिसंबर 2024 को सिल्ली थाना में दर्ज कांड से जुड़ा हुआ है. मामले में महिला के पिता उमेश रजक ने अपनी पुत्री रेखा कुमारी की हत्या का आरोप अपने दामाद संतोष रजक पर लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
क्या है मामला
घटना सिल्ली थाना क्षेत्र के ब्राह्मणी बांसटोला, गाड़ाडीह की है. वहीं के निवासी संतोष रजक का प्रेम संबंध बंता (सिल्ली) निवासी उमेश रजक की पुत्री रेखा कुमारी के साथ था. जिसके बाद दोनों की शादी कर ली. आरोप है कि शादी के बाद संतोष रजक अपनी पत्नी के साथ हमेशा मारपीट करता था और मायके से दहेज लाने का दबाव बनाता था. इसी कारण दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. रेखा प्रताड़ना और मारपीट की जानकारी मायके वालों को न दे सके, इसलिए संतोष ने उसका मोबाइल भी छीन लिया था.
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मौत के बाद दर्ज हुई प्राथमिकी
आरोप के अनुसार, मारपीट के दौरान संतोष की पत्नी रेखा की मौत हो गई. इसकी सूचना मायके वालों को दी गई. इसके बाद रेखा के पिता उमेश रजक ने संतोष रजक के खिलाफ सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. हालांकि, सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया.
