Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित उग्रवादी गतिविधियों और लेवी वसूली के आरोपी सुनील मुंडा उर्फ भारत जी को बड़ा झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामला बुढ़मू थाना कांड संख्या 03/2025 से जुड़ा है. अभियोजन के अनुसार, सुनील मुंडा पर ठेकेदारों और व्यवसायियों से रंगदारी (लेवी) वसूलने, उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने तथा संगठन के लिए काम करने के गंभीर आरोप हैं. पुलिस ने उसे अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामान के साथ गिरफ्तार किया था. जांच में उसके खिलाफ उग्रवादी गतिविधियों से जुड़े साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. बताया गया कि सुनील मुंडा उर्फ भारत जी के खिलाफ झारखंड के विभिन्न थानों में पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. ऐसे में अदालत ने उसे राहत देने से इंकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
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