Koderma: झुमरीतिलैया के झंडा चौक से अशोका होटल तक खाद्य सुरक्षा विभाग और टोबैको कंट्रोल सेल की संयुक्त टीम ने करीब 15 खाद्य प्रतिष्ठानों एवं फूड स्टॉल्स का निरीक्षण किया. जांच के दौरान पैकेज्ड खाद्य सामग्री, लाइसेंस, एक्सपायरी तिथि और स्वच्छता की जांच की गई.
चाट-छोले में मिला अखाद्य रंग (रासायनिक रंग)
निरीक्षण में कई फूड स्टॉल्स पर चाट, छोले और चटनी में कपड़ा रंगने वाला कैंसरकारक औद्योगिक रंग इस्तेमाल होता मिला. टीम ने संबंधित खाद्य सामग्री नष्ट कराते हुए केवल FSSAI प्रमाणित फूड कलर के उपयोग का निर्देश दिया.
तंबाकू बेचने पर जुर्माना
कोटपा अधिनियम के उल्लंघन में खुले तंबाकू की बिक्री करने वाले दो प्रतिष्ठानों से 400 रुपये जुर्माना वसूला गया. साथ ही नाबालिगों को तंबाकू नहीं बेचने और नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई.
ALSO READ: कोडरमा में न्यूज वेव की खबर का असर; e-KYC के लिए 50 रुपये मांगना पड़ा भारी, डीलर सस्पेंड
खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को फूड लाइसेंस, साफ-सफाई, एक्सपायरी उत्पाद हटाने और FSSAI मानकों के अनुरूप ही खाद्य सामग्री बेचने के निर्देश दिए. अधिकारियों ने कहा कि अगली जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
