Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना कांड संख्या-12/2023 में अपहरण के मामले में न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 18 अप्रैल 2023 को अभियुक्त जामेदार चाम्पिया उर्फ लोगोर चाम्पिया, पिता स्वर्गीय नाथो चाम्पिया, निवासी नुईया, थाना गुवा, ने गोविन्द चाम्पिया एवं सोमनाथ चाम्पिया को गुवा बाजार से पकड़कर जंगल की ओर ले गया था.
इस संबंध में वादी गालू चाम्पिया के लिखित आवेदन के आधार पर गुवा थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत कांड संख्या-12/2023, दिनांक 04 मई 2023 को दर्ज किया गया था.
साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाई सजा
मामले के अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा. वैज्ञानिक ढंग से साक्ष्य संकलित कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. सत्रवाद संख्या-454/2023 में सुनवाई पूरी होने के बाद दिनांक 23 जुलाई 2026 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय ने अभियुक्त जामेदार चाम्पिया उर्फ लोगोर चाम्पिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास तथा 30,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. चाईबासा पुलिस ने कहा कि गंभीर अपराधों में दोषियों के विरुद्ध सशक्त अनुसंधान एवं प्रभावी अभियोजन की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी.
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