रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग( JPSC ) की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (14वीं JPSC) में उम्र सीमा में छूट के लिए चल रहे विवाद के बीच एक बड़ी खबर सामन आई है. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उम्र सीमा में किए गए बदलाव के बाद उम्र की कट ऑफ डेट और घटाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. इस संबंध में मधुसूदन एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी. याचिका में कट ऑफ डेट 2018 करने की मांग की गई थी लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी.
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इन अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत
बता दें कि JPSC परीक्षा से पूर्व उम्र सीमा के बढ़ते विवाद के बीच राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग( JPSC ) की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (14वीं JPSC) के परीक्षा का कट ऑफ डेट को 2022 कर दिया है.
इस घोषणा से वैसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जिन्हें पिछले कट ऑफ डेट के कारण उम्र सीमा की वजह से परीक्षा में शामिल होने में परेशानी हो रही थी. इस मामले में JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पीपरवाल ने बहस की.
