Ranchi: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत नया विधानसभा परिसर के 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है. यह आदेश 6 अगस्त सुबह 8 बजे से 12 अगस्त रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा.
धरना-प्रदर्शन और रैली पर पूरी तरह रोक
प्रशासन के अनुसार, इस अवधि में विधानसभा परिसर के आसपास किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, घेराव और आमसभा की अनुमति नहीं होगी. यह निर्णय झारखंड विधानसभा के 6 से 12 अगस्त तक चलने वाले षष्ठम (मानसून) सत्र को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से लिया गया है. हालांकि, यह प्रतिबंध झारखंड हाईकोर्ट परिसर पर लागू नहीं होगा.

पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक
निषेधाज्ञा के तहत संबंधित क्षेत्र में सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों और शवयात्रा को छोड़कर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री तथा लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला जैसे हथियार लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है.

लाउडस्पीकर पर भी प्रतिबंध
प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी रोक लगाई है. हालांकि सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक छूट जारी रहेगी.
उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

