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भाई की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 15 हजार का जुर्माना

Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना कांड संख्या-14/2024 में हत्या के एक चर्चित मामले में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,...

सगे भाई की हत्या के आरोप में हुई सजा
सगे भाई की हत्या के आरोप में हुई सजा

Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना कांड संख्या-14/2024 में हत्या के एक चर्चित मामले में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने अभियुक्त राजेश हेम्ब्रम को दोषी करार देते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास तथा 15,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला सत्रवाद संख्या-384/2024 में 05 अगस्त 2026 को सुनाया गया.

सगे भाई की हत्या के आरोप में हुई सजा

पुलिस के अनुसार, यह मामला 09 सितंबर 2024 को कुमारडुंगी थाना में दर्ज किया गया था. घटना 08 सितंबर 2024 की शाम करीब 7 बजे की है, जब आपसी विवाद के दौरान अभियुक्त राजेश हेम्ब्रम ने अपने सगे भाई बुधन हेम्ब्रम के सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला

घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन कर न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया. न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 15 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई.

पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने कहा कि गंभीर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी अनुसंधान और सशक्त अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कानून के अनुसार दंड दिलाने की दिशा में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी.

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