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हत्या के आरोपी विशाल राम को बेल देने से कोर्ट का इंकार

Ranchi: AJC अखिलेश तिवारी की अदालत ने अभिजीत कुमार तिवारी की हत्या का आरोपी विशाल राम की जमानत याचिका खारिज करते हुए...

रांची
ranchi civil court

Ranchi: AJC अखिलेश तिवारी की अदालत ने अभिजीत कुमार तिवारी की हत्या का आरोपी विशाल राम की जमानत याचिका खारिज करते हुए बेल देने से इनकार कर दिया. हत्या के कुछ दिनों के बाद आरोपी को टाटीसिलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया था. हत्या का मामला 19 अप्रैल 2026 का है. नामकुम के कैलाश नगर, तेतर टोली निवासी जितेंद्र कुमार तिवारी की पत्नी प्रमिला देवी ने टाटीसिलवे थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मृतक की मां प्रमिला देवी ने प्राथमिकी में बताया था कि शाम चार बजे वह घर से निकला था.रात आठ बजे फोन किया कि कुछ देर के बाद घर आता हूं, जब नौ बजे तक वह घर नहीं आया तो हमने उसे फोन किया तो उसका मोबाइल स्वीच ऑफ मिला.

जिन लोगों ने की मारपीट की उन्ही लोगों ने किया हत्या 

पता चला कि नामकुम पेट्रोल पंप के पास उसके साथ मारपीट की गयी और बाद में उसे उठा कर मारपीट करने वाले लोग कहीं ले गये हैं. बाद में सुबह में पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति का शव सपही नदी के किनारे डेयरी फार्म के विपरीत तरफ पड़ा हुआ है. वहां जाकर देखने पर वह मेरे पुत्र अभिजीत का शव था. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि जिन लोगों ने मेरे बेटे के साथ मारपीट की थी, उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या की है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जूट गयी और एक आरोपी विशाल राम को गिरफ्तार कर लिया.

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