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HC में ACB ने दी जानकारी, नामकुम के तत्कालीन CO और कर्मचारी के खिलाफ अब तक नहीं मिली PE की अनुमति

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची के नामकुम इलाके में हुई भूमि की खरीद-बिक्री और अंचल के दस्तावेजों में हेरफेर...

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची के नामकुम इलाके में हुई भूमि की खरीद-बिक्री और अंचल के दस्तावेजों में हेरफेर की जांच एसीबी ने शुरू कर दी है. इस बीच इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले थोमस साइमन साइरिल हंस की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

PE की अनुमति नहीं मिली

सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अंचल के अधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभिक जांच कर ली गई है और पीई (प्रारंभिक जांच) दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी गई है. लेकिन सरकार की ओर से अब तक प्रारंभिक जांच यानी PE की अनुमति नहीं मिली है.

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प्रधान सचिव को बनाया पक्षकार

जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में भू-राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है. अब कोर्ट दो सप्ताह बाद इस मामले में सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट के अधिवक्ता जोरेन जेडेंग सांगा ने इस मामले में प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा.

पहले ACB जांच का मिला था आदेश

इससे पहले 4 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने नामकुम अंचल के एक दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) से जुड़े मामले में मूल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एसीबी को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया था. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी. जिस भूमि को लेकर मामला हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंचा है, वह नामकुम अंचल के डुंडु इलाके में स्थित है

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