Ranchi : बर्थडे पार्टी के बहाने युवती को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी फहाद खान की जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. पिछले शुक्रवार को फहाद की जमानत याचिका पर बचाव पक्ष और राज्य सरकार एवं पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
जमानत याचिका खारिज
गुरुवार को कोर्ट ने फहाद को जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले इस केस के अन्य अभियुक्तों शादाब खान और मेडिकल की स्टूडेंट ओली विश्वकर्मा को बेल देने से सिविल कोर्ट इनकार कर चुका है. इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 दर्ज की गई है.

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