मेयर-उपमेयर के शपथ पत्र में त्रुटि का आरोप, आयोग ने सक्षम न्यायालय में अर्जी याचिका देने की दी सलाह

Bokaro: जनता मजदूर सभा के महासचिव साधु शरण गोप को राज्य चुनाव आयोग के अवर सचिव सुषमा बड़ाइक ने पत्र लिखकर मार्गदर्शन...

Chas Municipal Corporation
चास नगर निगम

Bokaro: जनता मजदूर सभा के महासचिव साधु शरण गोप को राज्य चुनाव आयोग के अवर सचिव सुषमा बड़ाइक ने पत्र लिखकर मार्गदर्शन किया है, कि चास नगर निगम के मेयर और उपमेयर के प्रपत्र 24 में त्रुटियों के आलोक में नामांकन रद्द करने के लिए सक्षम न्यायालय में निर्वाचन अर्जी याचिका दायर करें. पत्र में उन्होंने लिखा है कि आयोग के कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन का विषय अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत आता है. ऐसे में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 580 में विहित प्रावधान के अंतर्गत सक्षम न्यायालय के समक्ष अर्जी याचिका के तहत अपील की जा सकती है. पत्र की प्राप्ति के बाद साधु शरण गोप ने मामले को सक्षम न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है.

साधु शरण गोप ने आयोग के सचिव को पत्र लिखकर की थी शिकायत

बता दें, साधु शरण गोप ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की थी, कि चास के मेयर और उप मेयर के नामांकन के दौरान निर्वाची अधिकारी को समर्पित प्रपत्र 24 में काफी त्रुटियां हैं. त्रुटियां नामांकन रद्द के योग्य है, इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए और अगर आयोग उनके द्वारा समर्पित त्रुटि भरे शपथ पत्र को नामांकन रद्द के योग्य नहीं मानता है, तो आयोग घोषणा करे कि प्रपत्र 24, शपथ पत्र की त्रुटियां नामांकन रद्द के योग्य नहीं माना जाएगा.

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