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अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट की वित्तीय लड़ाई : HC ने कहा WAQF बोर्ड की शरण में जाए

Ranchi: अंजुमन इस्लामिया अस्पताल एवं सोशल सर्विस सोसायटी की वित्तीय लड़ाई का मामले को सुलझाने का जिम्मा वक़्फ़ बोर्ड ट्रिब्यूनल के पास...

Ranchi: अंजुमन इस्लामिया अस्पताल एवं सोशल सर्विस सोसायटी की वित्तीय लड़ाई का मामले को सुलझाने का जिम्मा वक़्फ़ बोर्ड ट्रिब्यूनल के पास जा पहुंचा है, दरअसल यह पूरा मामला अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष एवं सचिव के बीच वित्तीय लड़ाई का मामला है. जो एक दूसरे पर वित्तीय दोहन का आरोप लगा रहे थे.

हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार 

इस मामले में अंजुमन इस्लामिया के सचिव ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर हस्तक्षेप की मांग की थी, हालांकि एकल पीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह मामला टाइटल सूट या रजिस्ट्रार तय करेंगे. इधर एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई, जहां मामला झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस एम सोनक एवं न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ के पास पहुंचा. आज सुनवाई के दौरान खंडपीठ में मामले को वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के पास हस्तांतरित कर दिया और कहा कि इस विवाद को 2 महीने के अंदर निष्पादित किया जाए. मामले में अधिवक्ता मोहम्मद आजम, अशफाक रशीदी, औलिया बेगम, सीएम कंडूलना एवं मेधा रख रहे थे.

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