Deoghar/Ranchi: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के दौरान देवघर में पूरे सावन माह शराब की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी पूरी हो गई है. देवघर उपायुक्त के अनुरोध के बाद उत्पाद विभाग मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है. आदेश लागू होने के बाद मेला क्षेत्र में आने वाली लाइसेंसी शराब दुकानें, होटल, बार और रेस्तरां में 30 जुलाई से 28 अगस्त तक शराब की बिक्री बंद रहेगी.
विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला
जानकारी के अनुसार, देवघर उपायुक्त ने 3 जुलाई को उत्पाद आयुक्त को पत्र भेजकर श्रावणी मेला अवधि के दौरान शराब बिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. पत्र में कहा गया कि बाबा बैद्यनाथ धाम एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां सावन माह में प्रतिदिन करीब 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं. DC ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि पड़ोसी राज्य बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. ऐसे में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं और भीड़ को देखते हुए विधि-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है. इसी कारण मेला अवधि में शराब बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया जा रहा है.
2017 से चली आ रही है परंपरा
देवघर में वर्ष 2017 से श्रावणी मेला के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगाने की परंपरा रही है. इसी क्रम में इस वर्ष भी 30 जुलाई से 28 अगस्त तक जिले की लाइसेंसी शराब दुकानों, होटल, बार और रेस्तरां में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी.
