Jamtara: जामताड़ा जिले में मानसून सत्र के दौरान सभी नदी बालूघाटों से बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 10 जून 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक जिले के सभी Category-I एवं Category-II नदी बालूघाटों से बालू का उठाव पूरी तरह बंद रहेगा. यह निर्णय माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन के आलोक में लिया गया है.

अधिकारियों को निगरानी और कार्रवाई के निर्देश
उपायुक्त ने आदेश के सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित नदी घाटों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है. साथ ही अवैध बालू उठाव रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी नदी घाट से बालू उठाव करते पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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