Ranchi : झारखंड सरकार के वित्त विभाग (कोषागार एवं सांख्यिक वित्त निदेशालय) ने राज्य के ट्रेजरी और उप- ट्रेजरी में वित्तीय गड़बड़ियों और अवैध निकासी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने राज्य के सभी ट्रेजरी में बिल पारित करने के लिए एक नई समय-सीमा निर्धारित कर दी है. इस संबंध में वित्त विभाग के अवर सचिव-सह-सहायक निदेशक कपिलदेव पंडित ने 22 जून 2026 को एक आधिकारिक पत्र जारी किया है.
क्यों लिया गया यह फैसला
सरकारी पत्र के अनुसार, राज्य के कुछ कोषागारों के अंतर्गत वेतन और अन्य मदों से अवैध निकासी होने की सूचना प्राप्त हुई थी. इस वित्तीय अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने IFMS (Integrated Financial Management System) के तहत डीडीओ बिल पेमेंट सिस्टम और ट्रेजरी की प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत करने का निर्णय लिया है, ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी गड़बड़ी से बचा जा सके.

यह है नया समय-निर्देश
वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में अब बिल पास करने के लिए निम्नलिखित समय सारणी तय की गई है. ट्रेजरी पदाधिकारियों के लिए ट्रेजरी स्तर पर बिल पारित करने के लिए समय अवधि सुबह दस बजे से अपराह्न आठ बजे तक निर्धारित की गई है. निकासी एवं डीडीओ पदाधिकारी के लिए बिल पारित करने के लिए समय अवधि सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक तय की गई है.
सभी विभागों को सख्ती से पालन करने के निर्देश
इस आदेश की प्रति झारखंड के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी डीसी और राज्य के सभी कोषागार और उप-कोषागार पदाधिकारियों को भेज दी गई है. पत्र में साफ तौर पर अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में इस निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराएं.
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