रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (JTET) 2024 की तिथि को लेकर सख्त रुख अपनाया है. गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के सचिव को शपथपत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि JTET 2024 की अंतिम परीक्षा तिथि क्या है और इसके आयोजन को लेकर अब तक क्या-क्या ठोस तैयारियां की गई हैं.
क्यों नहीं कराई गई परीक्षा
खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब इस परीक्षा के लिए 1,75,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और दिसंबर 2025 में आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, तो ढाई महीने बीत जाने के बाद भी परीक्षा क्यों नहीं कराई गई. अदालत ने यह भी कहा कि पिछले कई वर्षों से JTET आयोजित नहीं हुई है, जिससे प्रतीत होता है कि आयोग इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है. सुनवाई के दौरान JPSC के अपर सचिव की ओर से मार्च माह में संभावित परीक्षा होने की बात कही गई, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और इसे टालमटोल का संकेत माना. मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी. यह मामला असिस्टेंट प्रोफेसर एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उठा.
