Koderma: ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना अब पहले से ज्यादा भारी पड़ने लगा है. रेलवे ने हर तरह की जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की है. 20 जून से यह लागू भी हो गया है. नए जुर्माना प्रावधान को कोडरमा सहित पूरे धनबाद रेल मंडल में लागू कर दिया गया है. अगर आप ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हैं तो सावधान हो जाएं. पकड़े जाने पर अब पहले से दोगुना जुर्माना लगेगा. रेलवे में नए नियमों के तहत अब बिना टिकट यात्रा करने या यात्रा का प्रयास करने पर देय न्यूनतम अतिरिक्त जुर्माना राशि को दोगुना करते हुए 250 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. इसी प्रकार, अनियमित यात्रा से संबंधित मामलों में भी अब 250 के स्थान पर 500 रुपये व अतिरिक्त प्रभार वसूला जाएगा. रेल यात्रियों की सुविधा और रेल सेवाओं के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जुर्माना प्रावधान लागू किए गए हैं. रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल टिकट ही नहीं, बल्कि रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, अनधिकृत फेरी, महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुषों का जबरन प्रवेश और रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों की अवहेलना करने जैसे अन्य विभिन्न उल्लंघन पर दंड प्रावधानों तथा जुर्माना राशि में इजाफा किया गया है. ये महत्वपूर्ण बदलाव 20 जून से प्रभावी हो चुके हैं. लंबे समय से अपरिवर्तित चली आ रही दंड राशियों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप और व्यावहारिक बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है.
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बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी
पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के सीपीआरओ सरस्वती चंद ने बताया कि इन संशोधित प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों में नियमों के प्रति जागरुकता बढ़ाना और बिना टिकट व अनियमित यात्रा पर पूरी तरह प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है. इसके साथ ही रेलवे परिसरों में पहले से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी.
टिकटधारी यात्रियों को मिलेगा फायदा
रेलवे प्रशासन का मानना है कि बढ़े हुए दंड प्रावधानों के डर से बिना टिकट और अनियमित यात्रा की घटनाओं में भारी कमी आएगी. इसका सीधा फायदा उन वैध टिकटधारी यात्रियों को मिलेगा जो पूरा किराया देकर सफर करते हैं. इससे रेलवे परिसरों में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा.
13 साल बाद जुर्माना राशि में की गई वृद्धि
अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले जुर्माना की राशि वर्ष 2013 में 50 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये किया गया था. यानी 13 वर्षों के बाद इसमें वृद्धि की गई है. यदि किसी अन्य के नाम पर बुक टिकट से कोई यात्रा करते हुए पकड़ा जाएगा तो टिकट जब्त करने के साथ ही उससे पूरा किराया और 500 रूपये जुर्माना वसूला जाएगा. नशे की हालत में ट्रेन या रेलवे परिसर में हंगामा करने, यात्रियों परेशान करने और गाली-गलौज करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. उसे ट्रेन से उतारने के साथ ही जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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जुर्माना न देने पर कोर्ट में जाएगा मामला
अधिकारियों का कहना है कि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर मामला कोर्ट में जाएगा. वहां जुर्माना के साथ ही जेल की सजा भी हो सकती है. रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को पत्र जारी कर नए नियमों की जानकारी सभी अधिकारियों और कर्मियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जनविश्वास अधिनियम के अंतर्गत यह बदलाव किए गए हैं.


