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घूसखोर CCL कर्मी को CBI कोर्ट ने दी तीन साल की सजा

  Ranchi: रांची सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने मंगलवार को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) के एक कर्मचारी को कारावास की सजा...

 

Ranchi: रांची सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने मंगलवार को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) के एक कर्मचारी को कारावास की सजा सुनाई है. सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश-II कुलदीप की अदालत ने मंगलवार को सीसीएल के बरका सयाल क्षेत्र स्थित सायल-डी कोलियरी में कार्यरत लिपिक (LDC ग्रेड-II) मोहम्मद महफूज आलम को रिश्वतखोरी का दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जून 2020 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला जून 2020 का है जब सायल-डी कोलियरी में तैनात मोहम्मद महफूज आलम के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई गई थी. CBI के मुताबिक महफूज ने शिकायतकर्ता अंगद कुमार महतो से उनके लीव इनकैशमेंट के भुगतान की फाइल को आगे बढ़ाने के बदले में 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी.

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रंगे हाथों हुई थी गिरफ्तारी

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और आरोपी लिपिक को रिश्वत का पैसा लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था. इस संबंध में CBI ने कांड संख्या RC-06(A)/2020-R दर्ज किया था. सुनवाई के दौरान सीबीआई के लोक अभियोजक सुशील कुमार ने अदालत के समक्ष पुख्ता साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए.

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