Chaibasa: जराईकेला थाना कांड संख्या 01/2022 में दर्ज हत्या मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. न्यायालय ने आरोपी कानु बोदरा, निवासी नयागांव, थाना जराईकेला, को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
दोषी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना
मामला 3 जनवरी 2022 को दर्ज किया गया था. प्राथमिकी के अनुसार आरोपी पर नयागांव (कर्यों टोला) निवासी दियु बोदरा की हत्या करने का आरोप था. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया.
सत्रवाद संख्या 250/2022 में चले विचारण के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इस फैसले को हत्या के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.
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