चाईबासा न्यायालय ने दुष्कर्म मामले के आरोपी को सुनाई 21 साल के कठोर कारावास की सजा

Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा न्यायालय ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सोबेन सामड उर्फ डीबु सामड को दोषी...

चाईबासा
कठोर कारावास की सजा

Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा न्यायालय ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सोबेन सामड उर्फ डीबु सामड को दोषी करार देते हुए 21 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला 19 अगस्त 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय में सुनाया गया.

नाबालिग से दुष्कर्म का मामला

यह मामला कुमारडुंगी थाना कांड संख्या-02/2024, दिनांक 11 जनवरी 2024 से संबंधित है. कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के बड़ा सामड गांव निवासी सोबेन सामड उर्फ डीबु सामड के खिलाफ नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप था. आरोपी के खिलाफ धारा 376(2)(i) भादवि एवं धारा 4 पॉक्सो एक्ट, 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल

मामले की जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में उपलब्ध साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संकलित किया और न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया.

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पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो केस संख्या-05/2024 के तहत हुई. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को धारा-6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया. इसके बाद न्यायालय ने सोबेन सामड उर्फ डीबु सामड को 21 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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