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1रुपये के प्रीमियम में फसल बीमा, गिरिडीह में किसानों को जागरूक करने निकला रथ

Giridih: खरीफ मौसम-2026 में अधिक से अधिक किसानों को बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ने के उद्देश्य से गुरुवार को समाहरणालय...

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Giridih: खरीफ मौसम-2026 में अधिक से अधिक किसानों को बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ने के उद्देश्य से गुरुवार को समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ रवाना किया गया. उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, अपर समाहर्ता वैभव कुमार सिंह और जिला सहकारिता पदाधिकारी अश्विनी ओझा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया.

गांव-गांव पहुंचकर किसानों को किया जाएगा जागरूक

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि कृषि क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की अनिश्चितताओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है. ऐसे में किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए फसल बीमा योजना बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जागरूकता रथ के माध्यम से पंचायत और गांव स्तर तक पहुंचकर किसानों को योजना की जानकारी दी जाए और अधिक से अधिक किसानों का समय पर बीमा कराया जाए.

1रु.  प्रीमियम पर मिलेगा फसल बीमा का लाभ

उप विकास आयुक्त ने बताया कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी और गैर-ऋणी दोनों तरह के किसान अपना नामांकन करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि किसानों को अधिसूचित फसलों का बीमा मात्र 1 रु.
के सांकेतिक प्रीमियम पर उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके लिए किसानों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. गिरिडीह जिले में खरीफ-2026 के लिए अगहनी धान और भदई मक्का को अधिसूचित फसल के रूप में शामिल किया गया है. अगहनी धान के लिए प्रति हेक्टेयर ₹73,209 और भदई मक्का के लिए ₹45,640 तक की बीमित राशि निर्धारित की गई है.

फसल नुकसान पर मिलेगा बीमा का लाभ

जिला सहकारिता पदाधिकारी अश्विनी ओझा ने बताया कि योजना में बुआई विफल होने, प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान, फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपज में कमी और कटाई के बाद प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को भी शामिल किया गया है. उन्होंने किसानों से अपील की कि फसल क्षति होने पर निर्धारित समय सीमा के अंदर बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अन्य अधिकृत माध्यमों से इसकी सूचना जरूर दें.

इन माध्यमों से कर सकते हैं आवेदन

किसान फसल बीमा योजना के लिए बैंक, सहकारी बैंक, CSC, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, PMFBY पोर्टल और संबंधित बीमा कंपनी के कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. योजना से जुड़ी जानकारी और शिकायत के लिए कृषि सहायता हेल्पलाइन 14447 भी उपलब्ध है. कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे.
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