Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच ने साइबर ठग अजय कुमार सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया.

अभियोजन पक्ष का तर्क
अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत को बताया गया कि अजय कुमार सिंह के खाते में ठगी के 15 लाख रुपये की रकम की पुष्टि की गई थी. तत्पश्चात उसे जेल भेजा गया था.
अन्य मामलों का भी हवाला
वहीं अदालत को बताया गया कि उस पर ठगी के अन्य दो मामले दर्ज हैं. एक मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जुड़ा हुआ है, जिसमें जांच-पड़ताल जारी है.
जांच प्रभावित होने की आशंका
ऐसे में आरोपी को जमानत देना जांच-पड़ताल को प्रभावित कर सकता है. मामले में प्रार्थी पक्ष की ओर से सहयोग का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन अभियोजन पक्ष का विरोध जारी रहा.
अदालत ने राहत देने से किया इनकार
अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रिया श्रेष्ठ के विरोध के बाद अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया और जमानत याचिका खारिज कर दी.
