Ranchi/Delhi: झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रांची के एयरपोर्ट थाना में ED के दो अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI से कराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में प्रार्थी की ओर से समय मांगे जाने के बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम एम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच में यह मामला सूचीबद्ध है.
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
दरअसल पिछले महीने ED के अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस द्वारा दर्ज FIR की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था. ED के अधिकारियों के विरुद्ध मनी लांड्रिंग केस के आरोपी संतोष कुमार ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.
पुलिस कार्रवाई और कानूनी विवाद
इसके बाद रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय में छापेमारी की थी. पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. लेकिन अब राज्य पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी की यह कानूनी लड़ाई देश की शीर्ष अदालत तक भी जा सकती है.
ALSO READ: घूस लेते गिरफ्तार तत्कालीन थाना प्रभारी को बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार
CBI ने शुरू की जांच
इस मामले में CBI ने अपनी जांच शुरू कर दी है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची के एयरपोर्ट थाना में ED के दो अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI ने शुरू कर दी है. CBI ने एयरपोर्ट थाना में दर्ज कांड संख्या 5/2026 को टेकओवर किया है. CBI की क्राइम ब्रांच ने कांड संख्या RC-03(S)/2026/SC-III/ND दर्ज की है.
