रांची : गुमला जिले के चैनपुर थाना में थाना प्रभारी के पद पर रहने के दौरान घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने गुरुवार को शैलेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने शैलेश कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें आरोप गठन के बाद जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है. गुरुवार को शैलेश कुमार की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
रंगे हाथों गिरफ्तारी के बाद जमानत पर कोर्ट की सख्ती
सुनवाई के दौरान ACB और शैलेश कुमार की ओर से बहस एवं दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने शैलेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बहस की वही शैलेश कुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार ने बहस की. शैलेश कुमार को ACB ने एक केस मैनेज करने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है.
