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शिक्षा विभाग ने जारी किया फरमान – 3 साल से जमे लिपिकों पर गिरेगी गाज

Ranchi : स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने क्षेत्रीय और जिला शिक्षा कार्यालयों में लंबे समय से जमे लिपिकों के लिये निर्देश...

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

Ranchi : स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने क्षेत्रीय और जिला शिक्षा कार्यालयों में लंबे समय से जमे लिपिकों के लिये निर्देश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि एक ही कार्यालय में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थापित लिपिकों का अविलंब ट्रांसफर किया जायेगा. साथ ही एक ही जिले में लंबे समय तक जमे रहने वाले कर्मियों को भी प्रमंडल के दूसरे जिलों में भेजने का आदेश दिया गया है.
विभागीय स्तर पर यह कार्रवाई प्राप्त शिकायतों के बाद की जा रही है. इन शिकायतों में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय और क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों के खिलाफ लगातार अनियमितताओं और पक्षपातपूर्ण पोस्टिंग की शिकायतें मिल रही थी. विभाग ने माना है कि एक ही कार्यालय में वर्षों तक जमे रहने से शिकायतों और अनियमितताओं की आशंका बढ़ती है.

लंबे समय से जमे कर्मियों पर विभाग की नजर

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने साफ कहा है कि कई मामलों में यह सामने आया है कि लिपिकों को वर्षों तक एक ही कार्यालय में बनाए रखा जाता है. इतना ही नहीं, कभी तबादला होने पर भी कुछ समय बाद उन्हें फिर पुराने कार्यालय में वापस पोस्टिंग कर दिया जाता है. प्रतिनियुक्ति के नाम पर उसी जगह भेज दिया जाता है. विभाग ने इसे गंभीर माना है और अब ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

क्या हैं निर्देश

  • शिक्षा विभाग ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों को निर्देशों का पालन करने को कहा है.
  • 3 साल से अधिक एक ही कार्यालय में जमे लिपिकों का तत्काल तबादला.
  • यदि कोई लिपिक लगातार 3 वर्ष या उससे अधिक समय से किसी एक कार्यालय में पोस्टेड है, तो तुरंत ट्रांसफर कर दूसरे कार्यालय में पोस्टिंग की जायें.

 

 8 साल एक ही जिले में रहे तो बाहर जाना तय

अगर कोई लिपिक पिछले 12 वर्षों में कुल 8 वर्ष या उससे अधिक समय तक (प्रतिनियुक्ति सहित) एक ही जिले में पोस्टेड है, तो उसे प्रमंडल के दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जाएगा. जो लिपिक लगातार 6 वर्षों से एक ही जिले में पोस्टेड हैं, उन्हें भी प्रमंडल अंतर्गत अन्य जिले में भेजा जाएगा.

पुराने कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर रोक

किसी भी लिपिक की प्रतिनियुक्ति ऐसे कार्यालय में नहीं की जाएगी, जहां उसकी कुल पोस्टिंग/प्रतिनियुक्ति अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक रही हो. हालांकि, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में की गई प्रतिनियुक्ति को अपवाद माना गया है. अगर किसी विशेष परिस्थिति में किसी कर्मी को उसके पूर्व पदस्थापन वाले कार्यालय में प्रतिनियुक्त करना अनिवार्य हो, तो संबंधित अधिकारी को औचित्य सहित पहले निदेशालय से अनुमति लेनी होगी. जो मामले इन निर्देशों के दायरे में स्पष्ट रूप से नहीं आते, उनमें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से परामर्श लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

15 दिन में मांगी गई रिपोर्ट

विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें और 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट निदेशालय को भेजें.

 

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