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झारखंड में 29 जुलाई तक हर वोटर को भरना होगा एन्यूमरेशन फॉर्म, जानें कैसे भरना है फॉर्म

Ranchi: झारखंड में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) अभियान...

एन्यूमरेशन फॉर्म

Ranchi: झारखंड में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) अभियान शुरू किया है. यह विशेष अभियान 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगा. इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं और उनसे एन्यूमरेशन (गणना) फॉर्म भरवा रहे हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि यह अभियान सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मतदाता सूची को पूरी तरह सही और पारदर्शी बनाने की बड़ी कवायद है. इसका उद्देश्य मृत मतदाताओं के नाम हटाना, डुप्लिकेट प्रविष्टियों को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे.

हर मतदाता के लिए फॉर्म भरना जरूरी

चाहे आपका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज हो या आप पहली बार वोटर बनने की प्रक्रिया में हों, सभी पात्र नागरिकों को एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा. यदि कोई व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करता है और आवश्यक सत्यापन नहीं हो पाता, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया भी जा सकता है. इसलिए फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां पूरी सावधानी से दर्ज करना जरूरी है.

फॉर्म में कौन-कौन सी जानकारी देनी होगी

एन्यूमरेशन फॉर्म दो भागों में है. पहले भाग में मतदाता का नाम, वोटर आईडी (EPIC) नंबर, पिता या पति का नाम, जिला, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और मतदाता सूची में दर्ज क्रम संख्या जैसी मूल जानकारियां भरनी होंगी. दूसरे भाग में जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम, उनके EPIC नंबर (यदि उपलब्ध हों), पति या पत्नी का EPIC नंबर (यदि लागू हो), हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और फॉर्म भरने की तारीख दर्ज करनी होगी. आधार नंबर देना वैकल्पिक है, इसे देना अनिवार्य नहीं है.

पुराने रिकॉर्ड से होगा मिलान

चुनाव आयोग पहले से उपलब्ध मतदाता सूची के रिकॉर्ड से सभी जानकारियों का मिलान करेगा. यदि किसी मतदाता का नाम पुराने रिकॉर्ड में नहीं मिलता है या जानकारी में अंतर पाया जाता है, तो संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) नोटिस जारी करेगा. इसके बाद मतदाता को आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर अपनी पात्रता साबित करनी होगी.

ये दस्तावेज हो सकते हैं मान्य

जरूरत पड़ने पर जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी पहचान पत्र, परिवार रजिस्टर, वन अधिकार प्रमाण पत्र, भूमि या आवास आवंटन से जुड़े सरकारी दस्तावेज समेत चुनाव आयोग द्वारा मान्य अन्य प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं.

 BLO घर आकर करवाएंगे प्रक्रिया पूरी

बूथ लेवल ऑफिसर प्रिंटेड फॉर्म लेकर घर-घर पहुंचेंगे. मतदाता चाहें तो स्वयं फॉर्म भर सकते हैं या BLO की सहायता से इसे पूरा कर सकते हैं. फॉर्म पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने के बाद उसे BLO को ही जमा करना होगा.

फॉर्म भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

जन्म तिथि सही प्रारूप में लिखें, EPIC नंबर की जांच कर लें, परिवार के किसी पात्र सदस्य का नाम छूटने न दें और मोबाइल नंबर सही दर्ज करें, ताकि भविष्य में आयोग की ओर से मिलने वाले जरूरी संदेश और अपडेट समय पर प्राप्त हो सकें.

आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के मतदाताओं को मिलेगी विशेष सुविधा

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन आदिवासी या दूर-दराज क्षेत्रों के लोगों के पास सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. यदि उनका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज है, तो मौजूदा रिकॉर्ड के आधार पर भी सत्यापन किया जाएगा. स्थानीय भाषा या दस्तावेज संबंधी किसी भी परेशानी में BLO, BLA और पंचायत स्तर के हेल्पडेस्क सहायता करेंगे.

राज्य से बाहर रहने वाले मतदाता भी रहें सतर्क

जो लोग नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से झारखंड से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रक्रिया जरूरी है. ऐसे मतदाता ऑनलाइन वोटर पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं. यदि वे स्वयं उपलब्ध नहीं हैं, तो परिवार का कोई सदस्य भी उनकी ओर से यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है.

29 जुलाई से पहले जरूर करें यह काम

चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर दें. समय पर सत्यापन पूरा होने से मतदाता सूची में नाम सुरक्षित रहेगा और भविष्य में मतदान के अधिकार को लेकर किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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