सरायकेला में खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष निरीक्षण अभियान संपन्न

Seraikela : जिला उपायुक्त निर्देशानुसार आमजनों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा...

खाद्य सुरक्षा

Seraikela : जिला उपायुक्त निर्देशानुसार आमजनों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बुधवार को सरायकेला के गैराज मोड़ के समीप स्थित विभिन्न रेस्टोरेंट और मिठाई प्रतिष्ठानों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया. अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रितेश कुमार ने किया.

निरीक्षण में खाद्य प्रतिष्ठानों की स्वच्छता और सुरक्षा मानकों की हुई जांच

निरीक्षण के दौरान खाद्य निर्माण क्षेत्र, खाद्य भंडारण व्यवस्था, प्रतिष्ठानों की साफ-सफाई, खाद्य कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और समग्र स्वच्छता व्यवस्था का विस्तृत निरीक्षण किया गया. साथ ही खाद्य कारोबारकर्ताओं (FBO) को प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य कर्मियों द्वारा स्वच्छ वर्दी और हेयर कवर का उपयोग सुनिश्चित करने, नियमित रूप से हाथ धोने, कच्चे और तैयार खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण और हैंडलिंग, खाद्य संपर्क सतहों, उपकरणों और बर्तनों की नियमित सफाई, सैनिटाइजेशन, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए.

कमियां मिलने पर सुधार के निर्देश

निरीक्षण के क्रम में प्रतिष्ठानों में कीट नियंत्रण (पेस्ट कंट्रोल), वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा परिसर की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया गया. जिन प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानकों के अनुरूप कमियां पाई गईं, उन्हें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई (Corrective Action) तत्काल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया और उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के प्रति जागरूक किया गया.

मानक उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

DC ने निर्देश दिया है कि जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग के माध्यम से होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों सहित सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में नियमित जांच अभियान संचालित किया जाए. निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी खाद्य सामग्री, मिलावटी अथवा मानकविहीन खाद्य पदार्थों की बिक्री, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण और भंडारण अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं और प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रितेश कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य हितों की रक्षा के उद्देश्य से जिले में इस प्रकार के निरीक्षण अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे. उन्होंने सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से निर्धारित मानकों का पूर्णतः पालन करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की अपील की.

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